उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना 2026: आवेदन कैसे करें, पात्रता, लाभ और जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशुपालक और किसानो के लिए कामधेनु पशु बीमा योजना चलाई जा रही है। इस बीमा के तहत पशुपालको को महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक घटनाओं से पशु की मृत्यु के लिए पशुधन बीमा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बीमा प्रीमियम का 85% राज्य सरकार और 15% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा ।
इस योजना के तहत प्रत्येक गाय के लिए 40 हजार, प्रति भैंस के लिए 50 हजार और विदेशी नस्लों के लिए 80 हजार तक का बीमा कवरेज उपलब्ध है जो पशुपालको और किसानो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजना है।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जुलाई, 2026 को मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी गई , जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलो के पशुपालको को लाभ मिलेगा, इसके तहत वर्ष 2026/27 तक 2,28,350 पशुओ का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है |
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना 2026
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना 2026 का सम्पूर्ण विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| अनुमोदन तिथि | 6 जुलाई, 2026 |
| वित्तीय वर्ष | 2026-27 |
| बजट प्रावधान | ₹60 करोड़ |
| सरकारी प्रीमियम शेयर | 85% |
| पशुपालक/किसानो का हिस्सा | 15% |
| लक्ष्य | 2,28,350 पशु |
| कवरेज क्षेत्र | उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले |
| मुख्य उद्देश्य | पशुधन की हानि से बचाव के लिए वित्तीय सुरक्षा |
| कार्यान्वयन विभाग | पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://animalhusb.upsdc.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना क्या है
यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशुओ के लिए चलाई जा रही बीमा योजना है जिसके तहत वर्ष 2026/27 तक 2,28,350 पशुओ का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमे से 1,86,800 पशुओं को सामान्य घटक के तहत और 41,550 पशुओं को एससीएसपी घटक के तहत बीमा करने की योजना है।
इसके तहत सरकार ने ₹60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पशुपालको को दुर्घटना या बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु के खिलाफ मवेशियों और भैंसों के लिए पशुधन बीमा प्रदान करना है। इस योजना के तहत महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक घटनाओं से पशु की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता मिलती है |
यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलो में चलाई जा रही है, इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हो
उत्तर प्रदेश पशुधन बीमा योजना 2026 के लाभ
मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश कुल 75 जिलो के पात्र किसानो/पशुपालको को लाभ मिलेगा, जिसमे बीमा प्रीमियम का 85 % हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा बीमा प्रीमियम का 15 % हिस्सा लाभार्थी अदा करेगा |
इसमें प्रति गाय के लिए ₹40000 ,प्रति भैंस के लिए ₹50,000 और विदेशी नस्लों के पशुओ के लिए ₹80,000 का बीमा कवर है, इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए 50% प्रीमियम सब्सिडी का भी प्रावधान है | पात्र पशुपालक पशुधन की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
| प्रीमियम घटक | शेयर करना |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश सरकार | 85% |
| लाभार्थी | 15% |
| कुल | 100% |
पशुधन बीमा योजना में आवश्यक दस्तावेज
इस बीमा योजना में आवेदन करने के लिए लाभर्थियो के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज का होना जरुरी है तभी वह आवेदन कर सकता है , आवश्यक दस्तावेजो की सूची कुछ इस प्रकार से है
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- खसरा खतौनी/भूमि अभिलेख
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पशु के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (पशु चिकित्सालय से)
सभी पात्र लाभार्थी इन दस्तावेजो के साथ उत्तर प्रदेश सरकर की आधिकारिक वेबसाइट https://animalhusb.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन करने की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना 2026 के लिए आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशुधन बीमा योजना 2026 के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी नीचे दिए गये चरण के आनुसार आवेदन कर सकते है
1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश पशुपालक की आधिकारिक वेबसाइट https://animalhusb.upsdc.gov.in/ पर जाकर या फिर अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्साल में जाकर आवेदन करने की पूरी जानकारी प्राप्त करे
2. अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्साल में जाकर यह सत्यापित करें कि आवेदक पशुधन लागू बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हैं या नहीं।
3. पशु चिकित्सक से पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र प्राप्त करें |
4. पशु के कान में टैग लगवाएं, जो पहचान और बीमा उद्देश्यों के लिए अनिवार्य है।
5 . पशु बीमा आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी भरें |
6. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और बीपीएल कार्ड ( यदि लागू हो ) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें |
7. लाभार्थी को लागू बीमा प्रीमियम का 15% योगदान देना आवश्यक है और बीपीएल लाभार्थी लागू 50% सब्सिडी का लाभ उठा सकते है |
8. प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, बीमा प्रमाणपत्र या पॉलिसी दस्तावेज़ प्राप्त करे और इसके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें |
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना 2026 : FAQs
1. उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत किन जिलो के पशुपालको को लाभ मिलेगा ?
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलो के किसानो और पशुपालको को
2 . बीपीएल कार्ड धारक वाले लाभार्थी कितने प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठा सकते है?
50 पतिशत
3 . उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत वर्ष 2026/27 के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है?
60 करोड़
4. उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत सरकर द्वारा कितना हिस्सा वहन किया जेयागा?
85 % हिस्सा
उत्तर प्रदेश कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत वर्ष 2026/27 कितने पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है?
2,28,350 पशुओ का
